पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 22: आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में > आईपीसी धारा 509
आईपीसी धारा 509: शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 से कारावास ‘एक’ से बढ़ाकर ‘तीन’ साल कर दिया।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
नोंध:- कारावास को एक से लेकर तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
अपराध | कोई भी शब्द बोलना या किसी स्त्री के शील का अपमान करने का इरादा कोई इशारा करना आदि |
सजा | 3 साल के लिए सरल कारावास, जुर्माना और दोनों |
संज्ञेय | संज्ञेय |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
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